Dhami on Riots उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह द्वारा दंगा विरोधी कानून ( उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024) को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहां दंगा , तोड़फोड़ और उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है । सीएम धामी ने कहा, ” राज्यपाल ने पिछले विधानसभा सत्र में विधानसभा में पारित दंगा विरोधी कानून उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024) को अपनी मंजूरी दे दी है । दंगा विरोधी कानून के लागू होने के बाद जो भी राज्य में दंगा करता है, सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसकी एक-एक पाई की भरपाई उसी व्यक्ति से की जाएगी।
संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाई खुद करेंगे Dhami on Riots
इसे लाने का मकसद यह है कि हमारा राज्य शांतिपूर्ण हो। यहां दंगा , तोड़फोड़ और उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है। ” इससे पहले सीएम धामी ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त किया । मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण और अन्य कार्यों में लगे सरकारी अमले पर हुए खर्च की भी भरपाई की जाएगी। धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और प्रकृति से छेड़छाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं है। राज्य में इस कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
इससे पहले मार्च में सीएम धामी की सरकार ने दंगों के दौरान हुए पूरे नुकसान की भरपाई के लिए देश के सबसे कड़े कानून (अध्यादेश) को मंजूरी दी थी। धामी ने कहा था, “मंत्रिमंडल ने दंगों और अशांति के मामलों पर सख्ती से अंकुश लगाने के उद्देश्य से कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दी है ।” उन्होंने कहा कि ” दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाई खुद करेंगे”। मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य की शांति भंग करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसा उदाहरण पेश करना होगा जिसे देवभूमि की पावन धरती को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियां सालों तक याद रखेंगी”। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित करने के बाद मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने दंगों को रोकने और दंगाइयों से निपटने के लिए उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) और निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली (अध्यादेश) अधिनियम 2024 पारित किया ।