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Dhami Cabinet सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए। बैठक में ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत 80 नए पदों को भरने को मंजूरी मिल गई है।कैबिनेट ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। वहीँ राज्य के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अब प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी की योजनाओं को भी प्राधिकरण से मंजूरी जरूरी होगी।
कर्मचारियों का बैंकों से होगा बीमा Dhami Cabinet
वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों को पहले बैंक से एक्सीडेंट पर बीमा नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार 4 बैंकों के साथ बीमा का करार करने जा रही है। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और यूनियन बैंक में जिन कर्मचारियों के खाते होंगे उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। बैंक अब कर्मियों को 38 लाख से 1 करोड़ तक का बीमा देंगे। एक्सीडेंट मुआवजा के अलावा अन्य सुविधाएं जिसमे बच्चों की शादी, बीमारी के मामले में मदद को लेकर भी ये व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन चार बैंकों से एमओयू के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया गया है।
20 जुलाई 2023 को हुई चमोली के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दुघर्टना के आलोक में राज्य सरकार ने विद्युत सुरक्षा विभाग के कार्यों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का फैसला किया। इसके लिए ढांचे में सृजित 65 पदों के सापेक्ष 123 पदों को पुर्नगठित किए जाने के प्रस्ताव के सापेक्ष मंत्रिमण्डल ने 80 पदों के सृजन प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
-आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरण में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी।
– कर्मियों की ट्रेनिंग अलग-अलग चरणों मे होगी। प्रोमोशन के बाद भी ट्रेनिंग होगी। इसी तरह की लगातार ट्रेनिंग सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं।
-2018 की पर्यटन नीति में जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। अब ये तय किया गया है कि इसके तहत एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के तौर पर अगले पांच साल तक और मिलेगा। पहले अवधि तय नहीं थी। यानी अब जीएसटी रिम्बर्समेंट का लाभ कुल 10 साल तक मिलेगा।
-महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान बन रहा है। उसमें प्रभावित होने वाले 26 परिवारों के विस्थापन की नीति लाई गई है। जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें उस पर मकान बनाने को 10 लाख मिलेंगे। जिनके पास अपनी जमीन नहीं, उन्हें सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा।
–सहकारी समितियों में 33% पद महिलाओं के लिए सभापति और सदस्यों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी। अभी दो पद ही आरक्षित होते थे। एक समिति में 21 तक पद हो सकते हैं।
-6 व 7 अप्रैल 2024 को परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1 करोड़ खर्च को मंजूरी।
-खाद्य विश्लेषण शाखा में 13 पद सृजन को मंजूरी।
-चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को मंजूरी।