
देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट –
Satpal Maharaj त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो लोग भी अब चुनाव लड़ पाएंगे जिनके तीन बच्चे हैं, जी हां मगर ये नियम उन माता-पिताओं के लिये लागू होगा जिनका दूसरा बच्चा जुड़वा होगा। इसे एक इकाई माना जाएगा। यही नहीं, पंचायत चुनाव में भागीदारी के लिए उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2019 की कट आफ डेट निर्धारित की है। यानी, इस अवधि से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, वे भी चुनाव लड़ने के योग्य हैं।
संशोधन जल्द लागू हो सकता है Satpal Maharaj
आपको बता दें कि उत्तराखंड पंचायती राज में लागू अधिनियम के मुताबिक दो से अधिक बच्चे वाले माता-पिता चुनाव नहीं लड़ सकते। पिछले कार्यकाल में ऐसे कई मामले आये जब तीसरी संतान होने पर पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सियां भी चली गई। लेकिन एक बच्चे के बाद दूसरी संतान जुड़वा होने पर दिक्कत थी कि ऐसे माता-पिता के चुनाव लड़ने पर स्वतः रोक लग जाती। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि एक बच्चे के बाद दूसरी संतान अगर जुड़वा हो जाती है तो उसे दो न मानकर एक यूनिट माना जाए। ये संशोधन जल्द लागू हो सकता है।